सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, 'वीर सावरकर' पर कथित टिप्पणी को बताया गैरजिम्मेदाराना, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाजत नहीं देंगे।;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर पर कथित टिप्पणी मामले में फटकार लगाई है। यहां तक कोर्ट ने राहुल की इस टिप्पणी को गैरजिम्मेदाराना करार दिया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
राहुल गांधी को जारी समन को रद करने से इनकार
बता दें कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र में उनकी 'पूजा' की जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को जारी समन को रद करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वीर सावरकर हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाजत नहीं देंगे। इस बार सावरकर हैं अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे।
राहुल गांधी को राहत देने से इनकार
बता दें कि इस मामले में चार अप्रैल को कांग्रेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत में लंबित सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था।