Kunal Kamra: बॉम्बे हाईकोर्ट से कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, जांच रहेगी जारी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, कुणाल कामरा को नहीं किया जाएगा गिरफ्तार;
मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा?
कुणाल कामरा की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस सरंग कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की बेंच ने कहा कि याचिका की सुनवाई लंबित रहने तक याचिकाकर्ता कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच जारी रह सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगर पुलिस को कुणाल का बयान दर्ज करना है, तो वह चेन्नई (जहां वह रहते हैं) में होगा और पुलिस को पहले इसके लिए कुणाल को सूचना देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर पुलिस इस दौरान मामले में चार्जशीट दायर करती है, तो संबंधित अदालत में उस पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी।
क्या था मामला?
दरअसल, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो के दौरान एक गाने की पैरोडी करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। इस दौरान कुणाल ने बिना नाम लिए ‘गद्दार’ शब्द का उपयोग किया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। इसके चलते शिव सेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट कल्ब में तोड़फोड़ भी की थी और कुणाल कामरा को लगातार जान से मारने की धमकी दी गई। कुणाल के खिलाफ इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जिसेक बाद कुणाल ने अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था। बता दें, कुणाल कामरा ने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायर में थी और इसे हास्य के रूप में लिया जाना चाहिए।