हाइकोर्ट से मिली राकेश रोशन को राहत, धोखाधड़ी मामले में 20 लाख रुपये लौटाने का दिया निर्देश

Update: 2024-02-02 08:01 GMT

बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने 2011 में दो आरोपियों द्वारा उनसे ठगे गए 50 लाख रुपये में से शेष 20 लाख रुपये की वापसी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले ने काफी वक्त लिया है, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी सीबीआई अधिकारी धोखाधड़ी मामले में राकेश रोशन के 20 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माता राकेश रोशन से ठगे गए 20 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। यह उन 50 लाख में से है, जो 2011 में फिल्म निर्माता से दो लोगों द्वारा ठग लिए गए थे, जिन्होंने खुद को सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) अधिकारी बताया था। साल 2011 में राकेश रोशन को दो लोगों का फोन आया, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उनसे 50 लाख रुपये ठग लिए थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्माता राकेश रोशन को 20 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया। साल 2011 में दो ठगों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताकर ठग लिया था। न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक ने यह कहते हुए पैसे वापस करने को कहा कि शेष राशि रोकने का कोई कारण नहीं है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने दो कथित ठगों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर बॉलीवुड फिल्म निर्माता राकेश रोशन के साथ ठगी की थी। राकेश रोशन ने दोनों को दिए गए कुल 50 लाख रुपये में से 20 लाख रुपये वापस करने की मांग की थी। दोनों ठगों को अश्विनी कुमार शर्मा और राजेश रंजन को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2011 में फिल्मी हस्तियों और व्यापारियों सहित 200 से अधिक लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

बता दें कि मई 2011 में, रोशन को दो आरोपियों का फोन आया था, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया था और फिल्म निर्माता से 50 लाख रुपये की ठगी की थी। राशि का भुगतान 13 जून, 2011 को किया गया और उसके बाद दोनों की ओर से चुप्पी साध ली गई। रोशन को संदेह हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

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