यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी की पासपोर्ट की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया, जानें क्या कहा

पीठ ने कहा कि अगर इलाहाबादिया विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित होगी।;

Update: 2025-04-01 11:21 GMT

नई दिल्ली। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। यूट्यूबर ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें रणवीर ने अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की है और कोर्ट से अपने शो में शालीनता बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कई इंटरव्यू के सिलसिले में उन्हें विदेश जाना पड़ता है और कई मीटिंग करनी पड़ती है।

बता दें कि रणवीर ने कोर्ट में तर्क दिया कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर वह विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित होगी। आशीष चंचलानी ने भी अपना पासपोर्ट वापस की मांग की थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया।

इलाहाबादिया के विदेश जाने से जांच प्रभावित होगी

हालांकि पीठ ने कहा कि अगर इलाहाबादिया विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र और असम सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच पूरी करने की समय-सीमा के बारे में भी पूछा। तुषार मेहता ने जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना जताई। पीठ ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद पासपोर्ट जारी करने के इलाहाबादिया के अनुरोध पर विचार करेगी।

इंडिया गॉट लैटेंट में अश्लील और विवादित बयान के विवाद में फंसे रणवीर को 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उनका पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। यह अनुमति उन्हें नैतिकता और शालीनता बनाए रखने और सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाने के शर्त पर मिली।

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