केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, इस बार नए मामले में घसीटे गए

दिल्ली की एक अदालत को शुक्रवार को पुलिस ने सूचित किया कि 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में बड़े होर्डिंग्स लगाने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।;

By :  DeskNoida
Update: 2025-03-28 17:56 GMT

दिल्ली की एक अदालत को शुक्रवार को पुलिस ने सूचित किया कि 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में बड़े होर्डिंग्स लगाने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष पेश की गई अनुपालन रिपोर्ट में दी गई। अदालत ने 11 मार्च 2025 को पुलिस को इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एफआईआर 26 मार्च को द्वारका पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और जांच जारी है। पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की जांच पूरी करने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि यह मामला बहुत पुराना है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल तय की है।

अदालत ने अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और तत्कालीन द्वारका पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2019 में अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह और तत्कालीन द्वारका ए वार्ड पार्षद नितिका शर्मा ने बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अवैध बैनर और होर्डिंग्स की दृश्य सामग्री (फोटो और वीडियो) सबूत के रूप में प्रस्तुत की थी, जिसमें आरोपी व्यक्तियों के नाम और तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। न्यायाधीश ने कहा कि बैनर बोर्ड लटकाना या होर्डिंग्स लगाना संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है।

सितंबर 2022 में मजिस्ट्रेट अदालत ने अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, जनवरी 2025 में सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए।

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