मोदी वाले बयान पर राहुल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 21 जुलाई से होगी सुनवाई

15 जुलाई को राहुल गांधी ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High court) के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा कि इस फैसले के कारण उनके बोलने अभिव्यक्ति विचार और बयान की आजादी का गला घोटा जा रहा है।

Update: 2023-07-18 07:53 GMT

सभी मोदी चोर क्यों होते हैं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान ने उन्हें ऐसे मुश्किल में डाल दिया कि कभी गुजरात तो कभी दिल्ली अलग-अलग कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बयान के कारण जहां उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। वही गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High court) से कोई राहत ना मिलने के बाद।

अब वे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर 21 जुलाई से सुनवाई करने के लिए सहमति दिखा दी है। दरअसल राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस बयान के साथ ही मोदी समुदाय के लोगों का दिल दुखाया यह आरोप उन पर लगाया गया जिसके बाद मानहानि का मामला चला और उन्हें सजा सुनाई गई थी इसके बाद राहुल गांधी पहले गुजरात उच्च न्यायालय में गुहार लगाई पर वहां कोई रास्ता ना निकलता देख उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा (PS Narasimha) न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Manoj Mishra) की पीठ मामले की सुनवाई करेगा।

राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी केस लड़ेंगे। 15 जुलाई को राहुल गांधी ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High court) के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा कि इस फैसले के कारण उनके बोलने अभिव्यक्ति विचार और बयान की आजादी का गला घोटा जा रहा है। उनका कहना था कि अगर उच्च न्यायालय फैसले पर रोक नहीं लगा सकता तो वह लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र का गला घोटने में योगदान करेंगे जो भारत के लिए खतरनाक होगा। 

क्या है पूरा मामला

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे जिस समय उन्होंने यह बयान दिया था।  जिसके बाद 2019 में पूर्णेश मोदी नामक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था। इस मामले में इसी वर्ष गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से फैसला आया। जिसके तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने नीरव मोदी जैसे कुछ क्रिमिनल्स का नाम लेते हुए यह बयान दिया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के तरफ से राहुल गांधी को कोई समाधान मिल पाता है या नहीं।

क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सजा जोके तो रखी तो 2024 का चुनाव राहुल गांधी के लिए लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसका साफ मतलब है विपक्ष की एक सीट और कम हो जाना। जहां एक तरफ विपक्ष साथ लड़कर बीजेपी को हराने का सपना देख रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के इस बयान के कारण उनका खुद का चुनाव लड़ना मुश्किल होता नजर आ रहा है। 

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