राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा-याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती, जानें पूरा मामला
प्रयागराज। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। राहुल गांधी अपने एक बयान की वजह से मुसीबत में आ गए हैं। दरअसल, उनके सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।
उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती
दरअसल, राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनको समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था। न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक की थी टिप्पणी
बता दें कि सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया गया था। नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वैमनस्यता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
इतना ही नहीं राहुल पर आरोप है कि उन्होंने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर समेत अन्य कई अपमानजनक बातें कहीं हैं।