कांचा गाचीबौली की 400 एकड़ जमीन पर 16 अप्रैल तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक
माधापुर के डीसीपी विनीथ जी ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया कि यह फैसला जनता की सुरक्षा, इलाके में शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टालने के उद्देश्य से लिया गया है।;

हैदराबाद के कांचा गाचीबौली इलाके में स्थित 400 एकड़ जमीन पर आम जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 4 अप्रैल सुबह 6 बजे से लागू हुआ है और 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। साइबराबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
माधापुर के डीसीपी विनीथ जी ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया कि यह फैसला जनता की सुरक्षा, इलाके में शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टालने के उद्देश्य से लिया गया है। पुलिस के अनुसार, इस क्षेत्र में केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति होगी जिनका कोई वैध कार्य या ज़रूरी काम होगा।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र इस जमीन की नीलामी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह जमीन शैक्षणिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसे किसी भी कीमत पर निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए।
इस जमीन को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय और देश की सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही मामले चल रहे हैं। कोर्ट की कार्यवाही के बीच हाल ही में हुई नीलामी प्रक्रिया ने छात्रों और सामाजिक संगठनों के बीच असंतोष बढ़ा दिया है, जिसके चलते धरने और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के आदेश का पालन करें और इस इलाके में अनावश्यक रूप से न जाएं। अगर कोई बिना ज़रूरी कारण के इस क्षेत्र में पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह फैसला आने वाले दिनों में इलाके में किसी भी तरह की हिंसा, भीड़-भाड़ या अव्यवस्था को रोकने के मकसद से लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अस्थायी है और स्थिति सामान्य होते ही पाबंदियां हटा ली जाएंगी।