Wakf Bill 2025: कांग्रेस और एआईएमआईएम ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, बताया संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

Update: 2025-04-04 13:16 GMT

नई दिल्ली। वक्फ विधेयक 2025 के आने के बाद से ही देश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस और एआईएमआईएम इस विधेयक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दरअसल, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने आज विधेयक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

बिल के खिलाफ याचिका दाखिल

इसके अलावा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की है। मोहम्मद जावेद की याचिका में कहा गया है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होती है। इस याचिका को अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर किया गया है। उधर, विधेयक के खिलाफ सत्तापक्ष के अलग-अलग दलों में मुस्लिम समुदाय के नेताओं विरोध कर रहे हैं जबकि कई नेता इस्तीफा भी दे चुके हैं।

विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है

हालांकि इस याचिका में कहा गया कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 सदस्यों ने वोट किया था जबकि विपक्ष में 95 ने विरोध में वोट किया था।

वहीं इस 3 अप्रैल की सुबह लोकसभा में पारित किया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया।

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