AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक लेकिन जांच में शामिल होने का आदेश
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से अग्रिम जमानत में आंशिक राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार कराने में मदद की। सोमवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह फरार थे। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में उनकी तलाश कर रही थीं।
अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की।