सुप्रीम कोर्ट: ED के समन के खिलाफ CM हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार, हाई कोर्ट जाने का निर्देश

Update: 2023-09-18 10:35 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा समन जारी करने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने यह याचिका दायर की थी. हालांकि, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत दे दी.

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से जानबूझ कर निशाना बनाने का मामला है. इस पर पीठ ने रोहतगी से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? हम आपको याचिका खारिज करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले को खारिज कर दिया. ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुनवाई में शामिल हुए।

आपको बता दें कि ईडी के रांची कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था. बयान दर्ज कराने के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया गया था. इसके खिलाफ सोरेन सुप्रीम कोर्ट चले गये. इससे पहले ईडी ने रक्षा भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को भी बुलाया था, लेकिन सोरेन ने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से भी पिछले साल 17 नवंबर को ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी. आरोप है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने 1932 के फर्जी दस्तावेज तैयार करके हासिल कर ली थी। ईडी ने इस मामले में सोरेन के पूर्व राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सोरेन को पहले 3 नवंबर, 2022 को समन जारी किया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।

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