18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना अब आसान नहीं होगा जानें क्या है नियम
नई दिल्ली। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे अगस्त 2023 में संसद में पारित किया गया था। उसके तहत अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना आसान नहीं होगा।
DPDP नियमों के अनुसार, बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले माता-पिता की अनुमति आवश्यक होगी। इस अनुमति को डिजिटल टोकन के जरिए सत्यापित किया जाएगा, जो अस्थायी और वर्चुअल होगा। सोशल मीडिया के नेगेटिव प्रभावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
वहीं, आईटी विशेषज्ञों ने इस प्रावधान को लेकर सवाल उठाए हैं। यदि बच्चे अपनी उम्र गलत दर्ज करते हैं, तो सत्यापन प्रक्रिया अप्रभावी हो सकती है। यह भी चिंता है कि बच्चे अकाउंट बनाते समय अपनी उम्र 18 वर्ष से कम क्यों बताएंगे। सरकार का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता और कार्यान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 18 फरवरी तक आम लोगों की राय मांगी है। इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। सभी की राय लेने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद सरकार नियमो को लागू करने की ओर बढ़ेगी।