बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया झटका, तोड़फोड़ पर लगाई रोक, जाने कहां और क्यों
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कोर्ट ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करके उनके 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन किया है। 13 नवंबर 2024 को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस और दूसरे पक्ष को सुने बिना तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस किया जारी
बता दें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने पूछा कि क्यों संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जाए? वहीं याचिका पर आदेश पारित करते हुए कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से में तोड़फोड़ की है। प्रशासन पर आरोप है कि मस्जिद का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण करके किया गया। इस महीने की शुरुआत में प्रशासन ने बुलडोजर से मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया।
दबाव बनाने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज
इमसें याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जांच में पता चल गया था कि मस्जिद के निर्माण में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, आगे याचिकाकर्ता का कहना है कि एसडीएम की रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया गया है। हालांकि इसके बावजूद कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उस पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि याचिका में यह भी दावा किया गया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। इसके साथ ही तोड़फोड़ से पहले प्रशासन ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया था। याचिकाकर्ता ने किसी भी तोड़फोड़ कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और तबाह किए गए हिस्से के पुननिर्माण या मुआवजा देने की मांग की है।