आजम खां के परिवार को मिली बड़ी राहत, अब्दुल्ला आजम खां जेल से निकले, जानें पूरा मामला

Update: 2025-02-25 11:54 GMT

हरदोई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के परिवार को बड़ी राहत मिली है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खां की हरदोई जेल से रिहाई हो गई है। अब्दुल्ला आजम खां की 42 मामलों में जमानत मिली, वह 17 माह तीन दिन जेल में रहे थे। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओमेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो चुकी है। शत्रु संपत्ति की जमीन के रिकार्ड में हेराफेरी के मामले में सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बड़े बेटे अदीब आजम एवं उनकी बहन निकहत अखलाक कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 5 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है।

रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए

दरअसल, यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी वर्ष 1947- 48 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में वर्ष 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली गई थी। रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को हेराफेरी करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था एवं रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। इस मामले में विवेचना के बाद सपा नेता आजम खां, पत्नी तंजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, बहन निकहत अखलाक समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया था।

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