आप नेता अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत, जानें कोर्ट ने क्या रखी शर्त?
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधायक को राहत देते हुए 25,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि पर अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े हुए जांच अधिकारी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएंगे उनको जाना होगा। इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान बिना कोर्ट के इजाजत के देश छोड़कर नही जाएंगे।
बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमले का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी की घटना के संबंध में ओखला विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और आरोप लगाया था कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में घोषित अपराधी को हिरासत से भागने में मदद करते हुए भीड़ का नेतृत्व किया।पुलिस ने कहा कि कथित घटना तब हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शबाज़ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।