महिलाओं, एससी-एसटी और दिव्यांगों को मिलेगी 5% अतिरिक्त सब्सिडी

Update: 2023-08-11 09:21 GMT

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को मंजूरी मिल गयी थी अब औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई MSME नीति की उद्घोषण जारी हो गई है। नीति के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांगों को नए व्यापार में निवेश करने पर सरकार 5% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि से आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में पांच साल तक 50% छूट दी जाएगी।

इसकी स्वीकृति राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने की उसके बाद शासन ने नाजुक, छोटा एवं मध्यम उद्योग नीति (MSME) की सुचना जारी की है। इसमें सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में नए व्यापारों में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी की है

इस योजना के तहत अगर कोई शख्स पहाड़ों में निवेश करता है तोह उस पर 50 लाख से चार करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में उच्चतम सब्सिडी 1.50 करोड़ होगी। नीति में महिलाओं, SCST, दिव्यांगों के सामर्थ्य वाले उद्योगों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इन्हें नाजुक श्रेणी के उद्योग के लिए पांच लाख, छोटे श्रेणी के लिए 10 लाख और मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिए 15 लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी।

नीति में अंकित Aऔर B श्रेणी के क्षेत्रों में कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को पांच साल तक मंडी शुल्क में प्रति वर्ष 50 % छूट दी जाएगी। इसके अलावा उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रमाणपत्र, ट्रेड मार्क, क्वालिटी मार्किंग, पेटेंट कराने के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आर्थिक प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में राज्य व जिला स्तर बनेगी कमेटी..

उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन के लिए राज्य व जिला स्तर पर अधिकारपूर्ण कमेटी गठित की जाएगी। इसमें राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष उद्योग महानिदेशक होंगे। जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे। इसके अलावा शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष सचिव उद्योग होंगे।

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