उत्तरकाशी लव जिहाद: पुरोला नगर इलाके में 19 जून तक धारा 144 लागू, पुलिस ने जिले की सीमा को किया सील

उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देवभूमि के शांत माहौल में नफरत और सांप्रदायिकता का जहर घुलता चला गया. पुरोला में आज से धारा 144 लागू हो गई है.

Update: 2023-06-14 10:48 GMT

उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया था, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं. उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हम पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 जून से 19 जून तक पुरोला नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है.

एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा. स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कर दिया था कि इस तरह की किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी. जरूरत पड़ी तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है.

महापंचायत के लिए जा रहे लोगों को रोका गया

वहीं, पुलिस ने उत्तरकाशी के बॉर्डर को सील कर दिया है. एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगैसन ने बताया कि पुलिस ने उत्तरकाशी की सीमा सील कर दी है और महापंचायत में बाहरी जिलों से जाने वाले लोगों को अब सीमा पर ही रोका जा रहा है. पुरोला 144 का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है, अतिरिक्त बल के साथ पीएसी भी भेजी गई है। वहीं मामले में एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है. धारा 144 का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, देहरादून में भी मुस्लिम समाज ने 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया है। पुरोला के ग्राम प्रधानों के संगठन ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन सरकार के सख्त रुख को देखते हुए प्रधान संगठन आ गया। मंगलवार को बैकफुट पर।

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