उत्तरकाशी लव जिहाद: महापंचायत पर रोक लगाने वाली याचिका पर विचार करने से SC का इनकार, अब मामला पहुंचा HC

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तरकाशी जिले के पुरोला में सांप्रदायिक तनाव के बीच महापंचायत को रोकने की याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद अब याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख किया है. वहीं पुरोला में धारा 144 लागू कर जिले की सीमा सील कर दी गई है.

Update: 2023-06-14 11:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में प्रस्तावित महापंचायत को रोकने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जिसके बाद अब याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए हाई कोर्ट या संबंधित अधिकारियों के पास जाने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख किया है. उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस के कड़े रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया था, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं.

उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हम पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 जून से 19 जून तक पुरोला नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है. एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा. स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कर दिया था कि इस तरह की किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी. जरूरत पड़ी तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है.

महापंचायत के लिए जा रहे लोगों को रोका गया

उधर, उत्तरकाशी के बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया है। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगैसन ने बताया कि पुलिस ने उत्तरकाशी की सीमा सील कर दी है और महापंचायत में बाहरी जिलों से जाने वाले लोगों को अब सीमा पर ही रोका जा रहा है. पुरोला 144 का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है, अतिरिक्त बल के साथ पीएसी भी भेजी गई है। वहीं मामले में एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा है कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है. धारा 144 का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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