Kashipur News: धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Update: 2023-10-23 07:47 GMT

अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी सुमेर कौशिक की जमानत खारिज कर दी है। ग्राम बघेलेवाला निवासी हरचरन सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अपने पिता की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ग्राम बरखेड़ापांडे निवासी सुमेर ने पहले वर्ष 1998 में गांव की ही हाजरा पत्नी घसीटा को जमीन बेच दी। 

बाद में यही जमीन उनके परिजनों समेत सुरेश सिंह चौहान को भी बेची गई। सुमेर पर उनसे ठगे गए सवा करोड़ रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप है। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान पूर्व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार अग्रवाल और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रतन कांबोज ने पीड़ित की ओर से पैरवी की।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि सुमेर ने ग्राम बरखेड़ा राजपूत निवासी गुरमीत सिंह, अमरजीत कौर, चरनजीत सिंह, मनजीत कौर और गुरकीरत सिंह के साथ गिरोह बनाया है। इसलिए आरोपी जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने न्यायालय से जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की अपील की। द्वितीय एडीजे की अदालत ने पीड़ित की ओर से की गई बहस के आधार पर सुमेर का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।  

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