पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, गैंगस्टर से जुड़ा है मामला

Update: 2023-07-12 10:46 GMT

अफ़ज़ाल अंसारी के छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी को ग़ाज़ीपुर जिला अदालत ने सज़ा सुनाई। उसमें अफ़ज़ल को भी सह अभियुक्त बनाया गया था. जिला अदालत ने अफजल को चार साल की सजा सुनाई. अफ़ज़ाल अंसारी ने ग़ाज़ीपुर जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थीगाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में अब 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है.अफ़ज़ाल अंसारी के छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी को ग़ाज़ीपुर जिला अदालत ने सज़ा सुनाई। उसमें अफ़ज़ल को भी सह अभियुक्त बनाया गया था. जिला अदालत ने अफजल को चार साल की सजा सुनाई. अफ़ज़ाल अंसारी ने ग़ाज़ीपुर जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

मुख्तार के दोनों बेटों को धोखाधड़ी के मामले में राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों उमर और अब्बास को राहत दी है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ शुरू की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस मामले में उमर और अब्बास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है, उसमें दोनों नाबालिग थे. अतः दोनों निर्दोष हैं। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए यूपी सरकार को तलब किया है.

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