यूपी: हाईकोर्ट ने दिया रेप पीड़िता की कुंडली जांचने का आदेश लखनऊ विश्वविद्यालय बताए कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं.

लखनऊ के चिनहट थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी और पीड़िता की शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी. इस दौरान शादी से पहले दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत और वीडियो कॉलिंग होने लगी.

Update: 2023-06-03 12:20 GMT

हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को रेप पीड़िता की कुंडली जांचने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के जस्टिस बृजराज सिंह ने आरोपी गोविंद राय उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. लखनऊ के चिनहट थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी और पीड़िता की शादी परिवार की सहमति से तय हुई थी. इस दौरान शादी से पहले दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत और वीडियो कॉलिंग होने लगी.

इसी दौरान पीड़िता के पिता की मौत हो गई. इस मौके पर अपनी मां के साथ संवेदना व्यक्त करने पहुंचे आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और घर लौटने पर शादी से इनकार कर पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और धमकी दी. उसे मार डालना। धमकी दी, जिसके खिलाफ पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी, आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया.

परिवार की रजामंदी से निकाह तय हुआ था।

हाई कोर्ट में आरोपी की जमानत अर्जी पर बहस करते हुए आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी की शादी परिवार की सहमति से ही तय होनी थी. दोनों की कुंडली मिलान के लिए एक-दूसरे के परिवार वालों को दे दी गई थी। आरोपी के पुजारी के मुताबिक लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है. जिससे घर वाले शादी नहीं करना चाहते, वहीं पीड़िता के वकील का दावा है कि पीड़िता की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रश्न कुंडली लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को कुंडली दोष की निष्पक्ष जांच के लिए भेज दी है और जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर सीलबंद लिफाफे में जून को पेश करने का आदेश दिया है. 26.

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