UP News: मेडिकल कॉलेजों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य, सभी प्रिंसिपलों को नियमों का पालन करने का आदेश

Update: 2023-08-17 11:15 GMT

उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है. जहां आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था नहीं होगी, वहां संकाय सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। यही नहीं, भविष्य में एमबीबीएस और एमएस-एमडी सीटों की मान्यता में भी दिक्कत आएगी।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पिछले साल ही आधार इनबिल्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। हाल ही में जब आयोग की टीम ने कॉलेजों का निरीक्षण किया तो बताया गया कि एईबीएएस लागू नहीं हुआ है. इस पर कई मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने और पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया।

वहीं, पिछले दिनों समीक्षा बैठक में इस बात की पुष्टि हुई कि कई कॉलेजों में एईबीएएस लागू नहीं किया गया है. इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सभी प्राचार्यों को आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ने पर उपस्थिति को लेकर कोई बाधा उत्पन्न हुई तो संबंधित प्राचार्य जिम्मेदार होंगे।

क्या है नई व्यवस्था: एईबीएएस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार कार्ड से भी जोड़ दिया गया है। इससे उपस्थिति में गड़बड़ी नहीं हो सकेगी. उपस्थिति दर्ज कराने के बाद संबंधित व्यक्ति कॉलेज में है या नहीं, इसकी भी निगरानी की जा सकेगी.|

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