चुनाव ड्यूटी में नहीं कर सकते है इन वाहनों का प्रयोग, जानें क्या निर्देश है परिवहन विभाग का

Update: 2024-04-18 06:18 GMT

गाजियाबाद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और परिवहन विभाग द्वारा चुनाव ड्यूटी के लिए कमर्शियल और निजी वाहनों के मालिकों के पास भेजे जा रहे नोटिस को लेकर जहां जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। तो वहीं निजी वाहनों को लेकर जनता काफी परेशान भी दिखाई दे रही थी। हालांकि निजी वाहनों को जनता पारिवारिक इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं जनता द्वारा नोटिस का जवाब परिवहन विभाग को दिया जा रहा था। इस मामले में परिवहन विभाग ने एक प्रेस नोट जारी स्पष्टीकरण दिया है।

परिवहन विभाग अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, लोकसभा निर्वाचन के लिए जनपद में राजकीय वाहनों की संख्या अपर्याप्त होने के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य के लिए निजी हल्के वाहनों के अधिग्रहण आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले को लेकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति बन रही है कि उन्हें अपने निजी वाहनों, व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जा रहे वाहनों को भी निर्वाचन के लिए उपलब्ध कराना है।

द्वितीय चरण के अंतर्गत होने वाले 26 अप्रैल के मतदान की कड़ी में जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा निजी वाहनों के अधिग्रहण को लेकर चारों तरफ उपजे विवाद के बीच बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग के द्वारा पूरे मामले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की गई। बताते हैं कि अतुल गर्ग के हस्तक्षेप के बाद निजी वाहनों को चुनाव प्रक्रिया से मुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। यहां बता दें कि चुनाव की प्रक्रिया के बीच जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा निजी वाहनों के अधिग्रहण को लेकर जारी किए गए नोटिस को लेकर विरोध किया जा रहा था। टीम 100 के सुनील वैद्य के द्वारा बीजेपी के प्रत्याशी से हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी।

संभागीय परिवहन अधिकारी के मुताबिक, निर्वाचन कार्य में केवल ऐसे वाहनों का प्रयोग किया जायेगा जो या तो व्यावसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत और टैक्सी परमिट से आच्छादित हैं या उनका प्रयोग किसी भी रूप में व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा हो। इस प्रकार निर्वाचन के लिए आवश्यक हलके वाहनों की आपूर्ति व्यावसायिक वाहनों से ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। ऐसे वाहन के मालिक, जिनकी निजी वाहन उनके व्यक्तिगत, घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे निजी हल्के वाहनों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रयोग निर्वाचन कार्य में नहीं किया जा सकता है।

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