दुल्हन को दिए उपहार की सूची जिला प्रोबेशन विभाग को देनी होगी

Update: 2024-06-15 11:25 GMT

अर्चना (सिटीजन रिपोर्टर)

गाजियाबाद। शादी में दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार की सूची जिला प्रोबेशन कार्यालय को देनी होगी। साथ ही प्रेजेंट टू द ब्रेड एवं ब्राइडल रूल 1985 के अनुसार जहां यह सूचना दी जाएगी वहीं सभी मैरिज होम्स बैंक्विट हॉल में भी इसका बोर्ड लगाया जाएगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया है। अधिकारी का नाम ,पदनाम व मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा। महिला कल्याण उत्तर प्रदेश में इस संबंध में निर्देश दिए हैं । दहेज प्रतिषेध नियमावली धारा 10 में उल्लेख है कि विवाह में पक्षकारों द्वारा उपहार की सूची को दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह की तारीख से एक माह के दौरान प्रस्तुत की जाएगी। इसी के तहत जनपद में होने वाले सभी पंजीकृत व अपंजीकृत विवाह में दोनों पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोफेशन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी। निर्देश दिए हैं कि इससे संबंधित सूचना देते हुए सभी मैरिज होम्स ,गेस्ट हाउस के बाहर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की आवश्यक जानकारी के साथ, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम , पदनाम, मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाए । इतना ही नहीं कोई भी व्यक्ति ,माता-पिता या अन्य संबंधी, संस्था द्वारा लिखित में दहेज संबंधित शिकायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । जिला प्रदर्शन अधिकारी मनोज कुमार का मोबाइल नंबर 7518024004 भी जारी किया गया है।

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