डीएनडी टोल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

Update: 2024-12-20 11:19 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई निजी कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से डीएनडी से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों को मिलने वाली राहत बरकरार रहेगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निजी कंपनी को डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निजी कंपनी एनटीबीसीएल को दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर वाहनों से टोल वसूलने का ठेका देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और गलत था। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को भी फटकार लगाई। यह कहते हुए कि इससे निजी फर्म को अनुचित लाभ हुआ।

साल 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक लगाकर लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने स्पष्ट कहा था कि "टोल वसूलना जारी रखने की कोई वजह नहीं है और इसे अवैध करार दिया। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि उसने टोल संग्रह का जिम्मा निजी फर्म एनटीबीसीएल को सौंपा था। जिसे इस कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं था।

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