यूपी के चार जिलों में लागू हुआ सख्त नियम- निजी वाहन से स्कूल नहीं जा सकेंगे छात्र, कमिश्नर ने दिए आदेश

Update: 2023-11-03 05:36 GMT

यदि आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है। बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब बाइक और स्कूटी से स्कूल नहीं जा सकेंगे।

अभिभावक यदि बच्चों को स्कूटी या बाइक से स्कूल भेजते भी हैं तो स्कूल उन्हें प्रवेश नहीं देगा। बदायूं में हुए हादसे के बाद अब फिर किसी छात्र-छात्राओं का जीवन हादसे के चलते मुश्किल में ना फंसे। इसके लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है।

मंडल के चारों जिलों में लागू होगा नियम

मंडल के चारों जनपदों बरेली, बदायूं, पीलीभीत व शाहजहांपुर में यह नियम सख्ती से लागू होगा। मंडल के सभी बीएसए को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं निजी वाहन से भी बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ अनुबंधित वाहनों से ही स्कूली छात्र-छात्राओं को लाया जा सकेगा।

स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिवहन के लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने आयुक्त सभागार में बैठक की। बैठक में कमिश्नर ने बीएसए को निर्देश दिए कि कोई भी छात्र विद्यालय परिसर में स्कूटी न लाए।

स्कूल अथवा अनुबंध पर हो वाहन संचालन

बैठक में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि मंडल के समस्त स्कूलों में केवल स्कूल अथवा अनुबंध पर ही वाहन संचालित किए जाए। सभी निजी वैनों को बंद किया जाए। परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से टीम गठित कर इस संबंध में कार्रवाई करें।

सभी विद्यालयों को भेजा जाए नोटिस

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि सभी विद्यालयों को पहले नोटिस भेजा जाए। छात्र संख्या के हिसाब से वाहन अनुबंधित कराने का पर्याप्त समय दिया जाए। अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए। विद्यालय भी अभिभावकों को इस संबंध में नोटिस भेजे कि गैर अनुबंधित वाहनों से अपने बच्चे को विद्यालय न भेजें।

कम से कम 5 वाहनों पर हो कार्रवाई

कमिश्नर ने मंडल के सभी अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि विद्यालयों में संचालित कम से कम पांच-पांच अवैध वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यह देखा जाए कि कोई वाहन बिना फिटनेस के तो नहीं चलाया जा रहा।

बदायूं हादसे में बीएसए व एबीएसए की जिम्मेदारी की तय

बदायूं में हुए हादसे पर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि जांच में संबंधित स्कूल गैर मान्यता प्राप्त संचालित पाया गया। हादसे में पांच की दुखद मृत्यु हुई। मामले में उन्होंने एडी बेसिक को निर्देश दिए कि बीएसए एवं एबीएसए की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए मुख्यालय को एक पत्र भी भेजा जाए। नाराजगी जताते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चारों जनपदों में गैर मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों काे चिह्नित कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

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