मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Update: 2024-06-03 07:40 GMT

नेहा सिंह तोमर

गाजियाबाद। पुलिस प्रशासन ने कल यानी मंगलवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 लागू की है। इस दौरान मतगणना स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने सहित कई चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि धारा 140 का आदेश 5 जून की आधी रात तक लागू रहेगा। इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी की गई है।

गाइडलाइन में बताया गया है कि थाना कवि नगर क्षेत्र अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। इसके तहत मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। मतगणना में मीडिया कर्मी या अन्य व्यक्ति एवं संगठन को प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो कवि नगर थाने में ड्रोन ऑपरेटर को जानकारी देनी होगी और एडीसीपी सिटी से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही कहा है कि बिना अनुमति उड़ने वाले प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन समेत अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाने पर पाबंदी रहेगी। फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

मतगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतगणना में आने वाले समस्त पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को तय किए गए स्थान पर ही खड़ा रहना होगा। फेक न्यूज सोशल मीडिया पर नहीं फैले। ऐसा पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। राजनीतिक दल के नेता या समर्थक किसी भी जाति विशेष या धार्मिक आधार पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मतगणना स्थल के आसपास धरना प्रदर्शन या विजय जुलूस पर पाबंदी रहेगी।

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