सीएम योगी का बड़ा आदेश, यूपी में सभी खान-पान की दुकान पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य

Update: 2024-09-24 11:57 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खानपान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब सभी खाने-पीने की दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टॉरेंट्स पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को खाद्य विभाग की बैठक बुलाई थी, उसी में उन्होंने ये आदेश दिया है।

बैठक में सीएम ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स, यह सब स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।

खान-पान की चीजों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए हैं। खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य करना होगा। शेफ हो या फिर वेटर, सभी को मास्क और ग्लव्स लगाना होगा। होटल/ रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक/प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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