जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के नियम सख्त, बढ़ गई ये शर्तें
सोनू सिंह
गाजियाबाद। जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए नियम सख्त करने के साथ शर्तें बढ़ा दी हैं। मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब मृतक के माता, पिता का नाम, उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है।
गाजियाबाद नगर निगम के पांचों जोनल कार्यालयों सिटी जोन, कवि नगर जोन, विजय नगर जोन, मोहन नगर जोन और वसुंधरा जोन में स्थित जन्म, मृत्यु पंजीकरण कार्यालयों के माध्यम से शहर में हर महीने औसतन 2000 जन्म प्रमाणपत्र और करीब 1000 मृत्यु प्रमाणपत्र बनते हैं। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की तरफ से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कराने के नियम सख्त कर 18 जून से जन्म और मृत्यु प्रमाण की पत्र बनवाने के नियम बदल दिए हैं। 18 जून से पंजीकरण के लिए कुछ अन्य दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिए हैं। आवेदन के समय इन दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अग्रिम प्रक्रिया शुरू होती है। जन्म या मृत्यु के सिर्फ वही आवेदन अपलोड हो रहे हैं। जिनमें नए नियमों, शर्तों के तहत दस्तावेज पूरे हैं। ऐसे में इन दस्तावेजों के पूरे न होने पर आवेदकों को लौटाया जा रहा है।
जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए माता और पिता के आधार कार्ड, दोनों के मोबाइल नंबर, दोनों की ई-मेल आईडी अनिवार्य कर दी गई है। पत्नी के आधार कार्ड में पति के नाम के बजाय पिता का नाम लिखा है तो जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनेगा जबकि पहले आवेदन फार्म के साथ माता या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड फोटोकापी जमा करने पर प्रमाणपत्र बन जाता था। अगर नाम या पता गलत भरा हैं तो भी जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनेगा। मृतक का आधार कार्ड, उनकी माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी जरूरी है। घाट की रसीद, यदि घर में मृत्यु हुई है तो चिकित्सक की तरफ से अपने लेटरपैड पर की गई इसकी पुष्टि और उसी की तरफ से भरा गया फार्म-4 (क) अनिवार्य होगा। यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना है तो आवेदक को हलफनामा देना पड़ेगा। घर में यदि एक साल पहले मृत्यु हुई है तो जांच के दौरान मृत्यु की पुष्टि के लिए पड़ोसी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो, ई-मेल आईडी, हलफनामा अनिवार्य कर दिया गया है।