प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी पर डेढ़ लाख रुपये का लगाया जुर्माना
- कंपनी से क्लेम की राशि देने से किया था इंकार
मोहसिन खान
गाजियाबाद। क्लेम राशि देने से मना करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने इंश्योरेंस कंपनी पर 1.47 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश भी दिया गया है। तय समय पर राशि नहीं देने पर कुल राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज का आदेश भी दिया गया है।
मोदीनगर निवासी इस्लामुद्दीन ने स्टार हैल्थ एंड एलाईड इंश्योरेंस कंपनी से अप्रैल 2015 में फैमिली हैल्थ प्लान के तहत बीमा करवाया था। मई 2015 को इस्लामुद्दीन की सड़क दुर्घटना में पैर की हड्डी टूट गई, जिसके बाद इस्लामुद्दीन ने प्राइवेट अस्पताल में अपना उपचार करवाया। उपचार में तीन लाख का खर्च आया। इस्लामुद्दीन ने कंपनी से राशि देने के लिए आवेदन किया लेकिन कंपनी से क्लेम की राशि देने से इंकार कर दिया। इस्लामुद्दीन ने जून 2017 को उपभोक्ता आयोग से शिकायत की।