कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी को राहत, कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से दायर सजा बढ़ाने की अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज
लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली चार साल की सजा के खिलाफ गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील मंजूर कर ली है। साथ ही राज्य सरकार और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की तरफ से दायर सजा बढ़ाने की अपीलें खारिज कर दी हैं।
अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। बता दें अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद शुरू हुए गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अफजल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं।