शराब के ठेकों पर प्राइस लिस्ट जरुरी,ना होने पर होगी करवाई
अगर कोई इस विषय में विभाग से शिकायत करना चाहता है तो वह 14405 इस टोल नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके साथ ही 9454466019 इस नंबर पर Whatsapp भी कर सकता है.
उत्तर प्रदेश (Utter Predesh) में अब शराब और बीयर (Wine) पीने वालों के लिए यूपी सरकार (UP Govt.)ने एक खास फैसला लिया है.अब कोई भी दुकानदार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा. जिसके कारण खरीदारों का न सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि वह अपने अधिकार की बात भी कर पाएंगे.
दरअसल सरकार ने सभी अंग्रेजी देसी और बीयर की फुटकर लाइसेंस दुकानों पर रेट लिस्ट (MRP) अनिवार्य कर दिया है इसके साथ ही आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भुसरेड्डी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी (MRP) से अधिक पैसे लेकर शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करने की आदेश दिए हैं. साथ ही खरीदारों को भी एमआरपी देखकर ही भुगतान करने सलाह दी है.
आदेश के कारण अगर कोई विक्रेता एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचते हुए पकड़ा गया तो पहली बार में उसे 75000 का दंड लगा दिया जाएगा साथी उसे नौकरी से भी निकालते हुए उसका नाम ब्लैक लिस्ट (Black List) कर दिया जाएगा. इससे यह विक्रेता कहीं और शराब नहीं भेज पाएगा इसके बावजूद अगर शराब बेचते हुए दूसरी बार ऐसा कोई विक्रेता पाया जाता है. तो उसे डेढ़ लाख रुपए का दंड लगाया जाएगा साथ ही नाव से किसी और शराब की दुकान में काम करने की आजादी होगी साथी उसका नाम भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा.
तीसरी बार अगर ऐसा कोई विक्रेता पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और एफआईआर तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसे सेल्समैन की ब्लैक लिस्ट की जानकारी आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल http://www.upexciseportal.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी. इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे दुकान चिन्हित किए जायेगे जो एमआरपी से ज्यादा रकम पर शराब बेचते है और उन पर करवाई की जाएगी. साथ ही विभाग ने ऐसे दुकानदारों की शिकायत करने के लिए नंबर भी जारी किए है. अगर कोई इस विषय में विभाग से शिकायत करना चाहता है तो वह 14405 इस टोल नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके साथ ही 9454466019 इस नंबर पर Whatsapp भी कर सकता है.