उत्तर प्रदेश मे अब व्यापरियों पर बिना जांच नहीं होगी FIR

Update: 2023-08-19 09:03 GMT

व्यापारियों,उद्यमी आदि के लिए आई राहत की ख़बर

जी हां ये ख़बर सत प्रतिशत सत्य है

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमे कहा गया है की व्यापारियों,उद्यमी, शैक्षिक संस्थान, भवन निर्माता, रेस्टोरेंट/होटल,अस्पताल के खिलाफ बिना प्रारंभिक जांच के जो एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी उसके बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाएगा।

शासन द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के पक्ष में ये तर्क दिया गया है EASE OF DOING BUSINESS की दिशा में कोई अवरोध न उत्पन्न हो साथ ही कुछ मामले जो सिविल प्रकृति व व्यवसायिक विवाद से जुड़े होते हैं उसको अपराधिक मामले में दिखाते हुए संस्थानों व प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के उत्पीड़न किया जाता है ऐसे मामले में शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र में नामित व्यक्ति का प्रत्यछ रूप से संबंध है या नहीं या किसी अनुचित लाभ / दबाव के कारण तो उस प्रतिष्ठान के व्यक्ति को नामित नही किया गया है इन सारे पहलुओं पर नज़र डालते हुए ही प्रारंभिक जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी।

प्रयागराज मूल निवासी व आद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने भी अपनी फेसबुक वाल पर इस ख़बर को पोस्ट किया और इस नोटिफिकेशन का समर्थन करते दिखे लेकिन ये व्यवस्था का आम जन मानस को क्या फायदा होगा ये आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि किसी भी उद्यमी वा बड़े प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई होना पहले ही टेढ़ी खीर साबित होता रहा है।

हालाकि इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि इसका ये मतलब नहीं है कि संज्ञय अपराध के घटित होने के प्रत्येक प्रकरण में पहले प्रारंभिक जांच कराई जाएगी।

प्रयागराज से अनवर जैदी की रिपोर्ट


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