कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइन तैयार, नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

Update: 2024-08-03 06:25 GMT

-गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर पर लग सकता है 25,000 रुपए का जुर्माना

सोनू सिंह

गाजियाबाद। शासन ने कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। शासन नए मानकों के क्रियान्वयन को लेकर सख्त हो गया है। मानकों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटर कार्रवाई के लपेटे में आ सकते हैं। जिले में 100 से अधिक पंजीकृत कोचिंग सेंटर संचालित है।

डीआईओएस कार्यालय ने कोचिंग गाइडलाइन के 7 प्रमुख बिंदु को रेखांकित किया है। जिनमें कोई भी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को अपने संस्थान में दाखिला नहीं देगा। इससे पहले कोचिंग संस्थान 12 वीं कक्षा से पहले के बच्चों को दाखिला दे सकते थे। बीच में कोचिंग छोड़ने वाले विद्यार्थियों को बाकी फीस 10 दिन में वापस करनी होगी। सेंटरों को पत्र भेजकर नई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

साथ ही डीआईओएस धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में करीब 100 पंजीकृत कोचिंग सेंटर संचालित है। इनमें छात्र-छात्राएं पुलिस, सेना समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे हैं। ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे। कोचिंग सेंटर पर सुरक्षा संबंधी निर्देश का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित होगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर पर 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। शासन ने कोचिंग सेंटरों के संचालन सुरक्षा को लेकर करीब एक दर्जन निर्देश तय कर रखे है। हर कोचिंग सेंटर की सुरक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था को परखा जाएगा। यदि कहीं गड़बड़ी मिली तो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई होगी।

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