नगर आयुक्त का आदेश, बल्क वेस्ट जनरेटर खुद करें अपने कचरे का निस्तारण
नेहा सिंह तोमर
गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, आरडब्ल्यूए और अन्य संस्थान जिनके द्वारा महीने में 15 दिन या संपूर्ण माह में, या प्रतिदिन 100 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्सर्जित किया जाता है तो ऐसे संस्थान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत ठोस कचरा उत्पादन के श्रेणी माने जाते हैं। ऐसे संस्थान को अपने गीले कचरे का निस्तारण स्वयं करना होता है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश को बल्क वेस्ट जनरेटर पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम में 1 जुलाई से बल्क वेस्ट जनरेटर जिनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध अभियान के रूप में कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए लगातार जन जागरूकता अभियान भी गाजियाबाद नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चलाए जा रहा है। ऐसे संस्थान जो प्रति माह 100 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्सर्जित करते हैं उनको अपना गीले कचरे का निस्तारण अपने परिसर में नियम से करना है जिसके लिए कंपोस्टिंग का कार्य भी करना जरूरी है। होम कंपोस्टिंग पिट भी लगाकर अपने गीले कचरे का निस्तारण स्वयं कर सकते हैं।
नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की सभी टीम को आरडब्ल्यूए पदाधिकारी, मैरिज गार्डन होटल रेस्टोरेंट सामुदायिक भवन व अन्य संस्थान को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रति जागरूक करने के लिए निर्देश दिए है, नियम विरुद्ध कार्रवाई पाए जाने पर जुर्माना वसूलने और अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।