मुख्तार अंसारी: मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर केस में फैसला अब 28 को, एमपी-एमएलए कोर्ट में बहस पूरी

Update: 2023-08-22 10:19 GMT

बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मंगलवार को फैसला नहीं हो सका। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। न्यायाधीश ने मामले में सरकारी वकील की ओर से दायर आवेदन पर नई तारीख तय की. आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ करंडा थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगेस्टर मामले में शेष बहस विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो गई है। इससे पहले छह मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया जा चुका है और सजा सुनाई जा चुकी है। हाल ही में ग़ाज़ीपुर जिले की एक अदालत ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

गैंग चार्ट में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह हत्याकांड को भी शामिल करते हुए थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में अभियोजन पक्ष और मुख्तार अंसारी की ओर से बहस की कार्यवाही पूरी की गई. कोर्ट में फैसले के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई.

लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 दुर्गेश का तबादला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 में कर दिया गया. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जज दुर्गेश को एमपी-एमएलए कोर्ट का जज बनाया गया. इसके चलते इस मामले में बहस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 में होनी थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश का स्थानांतरण गैर जनपद हो गया है, जिसके कारण विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 में बहस होनी थी। 3 अरविंद मिश्रा को बनाया गया है. उन्होंने मुख्तार के गैंगेस्टर केस में सुनवाई के बाद फैसले के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की है.

वर्ष 2009 में मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या की साजिश का मामला भी शामिल था. मुख्तार अंसारी पहले ही दोनों मामलों में बरी हो चुके हैं. साल 2021 से गैंगस्टर मामले की सुनवाई गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. इसमें भी फैसला 20 मई को ही आने वाला था.

उस दिन सुनवाई के दौरान मुख्तार के वकील ने मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार के बरी होने का पत्र कोर्ट के सामने रखा. इसके बाद 15 जुलाई को सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने दोबारा बहस की अर्जी पेश की. बीच-बीच में तारीख़ें पड़ती रहीं। बहस जारी रही. पिछली सुनवाई में मुख्तार की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी, जिस पर फैसले के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की गई थी.|

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