मुख्तार अंसारी: मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में माफिया की जमानत मंजूर.

Update: 2023-09-25 09:46 GMT

गैंगस्टर मामले में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली. लेकिन कोर्ट ने मुख्तार की सजा पर रोक नहीं लगाई है. सजा पर सुनवाई जारी रहेगी.

हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट से लगाए गए 5 रुपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दी है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सिंह की एकल पीठ ने दिया है.

29 अप्रैल को 10 साल की सजा सुनाई गई

29 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी 12 साल चार महीने से जेल में हैं. बचाव पक्ष का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जितनी सजा सुनाई गई है, उससे कहीं ज्यादा मुकदमे के दौरान उसे भुगतना पड़ा है।

इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी थी. इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अफ़ज़ल अंसारी को चार साल की सज़ा सुनाई गई, जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता ख़त्म हो गई.

गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया

2009 में मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था, जिसमें गैंग चार्ट में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश रचने का मामला भी शामिल था. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.|

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