लोकसभा चुनाव :26 अप्रैल को मनाया जाएगा बंदी दिवस, बंद रहेंगे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान

Update: 2024-04-23 06:39 GMT

गाजियाबाद। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में 26 अप्रैल को है जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्देश दिया है। इस क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने और अविरल प्रक्रिया कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिए जाने का उल्लेख है। 

गाजियाबाद में स्थित दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में लोकहित में छूट प्रदान की गई है। यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है और ऐसी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छु‌ट्टी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनपद गाजियाबाद के लिए लोकसभा मतदान दिवस 26 अप्रैल के सम्बन्ध में जनपद के समस्त कारखानों, दुकान और वाणिज्य अधिष्ठानों के सेवायोजक / स्वामियों को निर्देश दिया गया है कि जनपद में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में नियोजित कर्मकारों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करेंगे और अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा और अगले साप्ताहिक दिवस में कर्मकारों से कार्य नहीं लेंगे।

इसी प्रकार जनपद में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के स्वामियों द्वारा यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में स्थित दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश पत्र जारी करते हुए उक्त आदेश को प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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