झांसी अग्निकांड: गाजियाबाद के मानवाधिकार कार्यकर्ता की याचिका पर झांसी के डीएम को नोटिस
-15 नवंबर की रात को झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 11 बच्चों की हो गई थी मौत
गाजियाबाद। झांसी के एक मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर को आग लगने से हुई 11 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झांसी के डीएम को नोटिस जारी किया है। डीएम से साथ में 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। गाजियाबाद के मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली में याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि 15 नवंबर की रात को झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लग गई थी। जिसमें 11 बच्चों की मौत हो गई थी और कई बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में याचिका दायर की थी। बाल जीवन एवं बच्चों की सुरक्षा और बाल अधिकार संरक्षण के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ को आदेश कर अस्पतालों में बच्चों की सुरक्षा की मांग की गई थी। जिससे इस तरह की घटना फिर से न हो। इस घटना के बाद बच्चों के मां-बाप पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अस्पताल की लापरवाही से बच्चों की मौत हुई है। उनकी याचिका पर आयोग ने झांसी के डीएम को नोटिस जारी कर 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। जिसमें प्रमुख रूप से घटना की विस्तृत जानकारी, आगजनी के मुख्य कारण, आगजनी में कितने बच्चों की मौत हुई, कितने बच्चे घायल हुए, घटना में जिम्मेदार प्रबंधन के खिलाफ की गई कार्रवाई, मृत बच्चों के माता-पिता को दिए जाने वाले मुआवजे की वर्तमान स्थिति गंभीर रूप से घायल, बच्चों को दिए जाने वाले उपचार की वर्तमान स्थिति, घटना के वक्त मौजूद मेडिकल व नॉन मेडिकल स्टाफ पर क्या कार्रवाई हुई, अग्निशमन विभाग की एनओसी की प्रति और जांच की आख्या दस्तावेजों सहित अन्य बिंदु शामिल हैं। डीएम को 7 दिन के भीतर आयोग को जवाब देना है।