ज्ञानवापी मामला: ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू
वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी अपना संदेह बरकरार रख रहे हैं.अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने जिला जज वाराणसी द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति देने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी दलील दे रहे हैं. कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील और राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी मौजूद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आज शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है. वरिष्ठ वकील नकवी ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता के दावों को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने का आदेश नहीं दे सकता.|
मुस्लिम पक्ष की दूसरी प्रारंभिक आपत्ति: ट्रायल कोर्ट के समक्ष ASI कोई पक्षकार नहीं है.
हिंदू पक्ष के वकील ने जवाब दिया: किसी विशेषज्ञ की राय लेने के लिए विशेषज्ञ का पार्टी बनना जरूरी नहीं है.
हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, वैज्ञानिक सर्वे से स्थापित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा.|
मुस्लिम पक्ष ने कहा: नुकसान नहीं होने की गारंटी कौन लेगा. 1992 के अयोध्या विध्वंस का अनुभव भुलाया नहीं जा सकता।