आजम के नामांकन पर आज आ सकता है फैसला, ईशनिंदा विरोधी भाषण का मामला पिछले आम चुनाव का है

Update: 2023-07-15 05:52 GMT

उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. शहजादनगर थाने में दर्ज नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में सपा नेता आजम खान के खिलाफ अदालत शनिवार को फैसला सुना सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान रामपुर संसदीय सीट से एसपी-बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार थे.

चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान का एक सार्वजनिक सभा में नफरत भरा भाषण देने का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.इस मामले में आजम खान जमानत पर बाहर हैं. इस केस की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है. दोनों पक्षों की गवाही और दलीलें पूरी हो चुकी हैं. पिछली सुनवाई पर अदालत ने फैसले के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी. संभावना है कि अदालत इस मामले में शनिवार को फैसला सुना सकती है.|

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