इलाहाबाद हाईकोर्ट: लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य को जमानत देने से इनकार, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज
नफरत फैलाने के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य इनामुल हक उर्फ इनामुल इम्तियाज को जमानत देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. यह आदेश न्यायाधीश पंकज भाटिया ने इनामुल हक उर्फ इनामुल इम्तियाज की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है.
आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए (देश विरोधी गतिविधियां), 153-ए और आईटी धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि वह जिहादी साहित्य और जिहादी वीडियो बनाकर अपलोड करता था। व्हाट्सएप ग्रुप. एफआईआर के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह जिहादी बनना चाहता था और लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ा हुआ था. उनके ग्रुप से 181 लोग जुड़े थे. इसमें पाकिस्तान से 170 सदस्य, अफगानिस्तान से तीन, मलेशिया और बांग्लादेश से एक-एक और भारत से छह सदस्य शामिल थे।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन पर राजद्रोह का आरोप लगाना सही नहीं है. आरोपों के लिए उन्हें पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता व्हाट्सएप पर दो ग्रुप संचालित कर रहा था। वह दोनों का व्यवस्थापक था। इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे. वे हथियारों की प्राप्ति को बढ़ावा दे रहे थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.|