आगामी त्योहारों को लेकर एडिशनल सीपी ने गाजियाबाद में लगाई धारा 163, इन लोगों के प्रवेश पर पाबंदी

Update: 2024-08-21 12:33 GMT

नेहा सिंह तोमर

गाजियाबाद। आगामी पर्वो जैसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती, ईद मिलादुन्नवी/बाराबफात और दशहरा पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये एडिशनल सीपी कमिश्नरेट मुख्यालय व अपराध दिनेश कुमार पी ने 20 अगस्त से बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। यह धारा 14 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक लगी रहेगी।

इस दौरान 26 बिंदुओं में दर्शाये गये मानकों के अनुरूप ही कार्य किये जा सकेंगे। इस दौरान मुख्यतया पांच या पांच से अधिक लोग बिना अनुमति के न तो सार्वजनिक स्थलों पर जमा हो सकेंगे और न ही बिना अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा परिक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी डीजे अथवा ध्वनियंत्रों को प्रयोग मानकों के विपरीत नहीं कर सकेगा। कोई भी ऐसे कृत्य नहीं करेगा जिसकी वजह से जातीय अथवा धार्मिक द्वेष पैदा हो। ऐसे व्यक्ति को गांव, नगर, मौहल्ले व कॉलोनी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी जिससे वहां पर तनाव की स्थिति व्याप्त न हो। कोई भी जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सम्मेलन, सभा व रैली बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा। कोई भी ऐसे कृत्य नहीं करेगा जिनकी वजह से शांति भंग हो अथवा कानून का उल्लंघन हो। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले अराजक तत्वों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न तो हथियारों, विस्फोटक सामंग्री, कैमिकल, ईट-पत्थर और कांच की बोतलों को जमा करेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा।

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