यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की खरीद-बिक्री पर रोक, आदेश जारी
लखनऊ --यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की खरीद-बिक्री न करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, सुरक्षा- व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश भी अफसरों को दिए गए हैं।
यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सावन का महीना चार जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पिछले अनुभवों के आधार पर गोताखोरों की तैनाती की जाए और कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी लगाई जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान आवागमन बाधित न हो। धार्मिक यात्राओं, जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना न हो, जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। पर्व-त्योहारों के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखें।
मुख्यमंत्री योगी ने ये निर्देश आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुदृढ़ कानून-व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि चार जुलाई से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। इससे पूर्व 29 जून को बकरीद मनाया जाएगा। स्पष्ट है कि कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। विगत दिनों रमजान माह और ईद के अवसर पर धार्मिक कार्यों से यातायात प्रभावित नहीं हुआ। इस प्रयास की पूरे देश में सराहना हुई है।
उन्होंने कहा कि इस बार बकरीद और मुहर्रम के मौके पर भी हमें यही व्यवस्था लागू रखनी होगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संबंध में संबंधित धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों से संवाद बना लिया जाए। कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से ही होना चाहिए। विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। हर जिले में कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट के व्यवस्थित निस्तारण की व्यवस्थित कार्ययोजना होनी चाहिये।