इसका मतलब है कि नीट-यूजी 2024 का लीक 4 मई से पहले हुआ था...सीजेआई ने कहा आरोपियों के बयानों से ऐसा संकेत मिलता है! SC में सुनवाई जारी

Update: 2024-07-22 07:18 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित मामलों की सुनवाई और नतीजों को रद्द करके फिर से आयोजन की मांग वाली उच्चतम न्यायालय में आज दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों - मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ इन सभी मामलों पर एकसाथ सुनवाई कर रही है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपियों के बयानों से संकेत मिलता है कि छात्र 4 मई की शाम को याद करने के लिए एकत्र हुए थे और इसका मतलब है कि नीट-यूजी 2024 का लीक 4 मई से पहले हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा द्वारा प्रश्नपत्र ले जाना एक स्थापित तथ्य है लेकिन छोटी सी बात यह है कि जो तस्वीर वितरित की गई थी वह प्रश्नपत्र की नहीं बल्कि ओएमआर शीट की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों के बयान पढ़े।

याचिकाकर्ताओं-छात्रों के वकील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार पुलिस की जांच के बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्नपत्र जमा करने से पहले हुआ था।

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