सुप्रीम मोहर: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्‍पसंख्‍यक का दर्जा बरकरार

Update: 2024-11-08 06:28 GMT

नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसख्यंक दर्जे पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए तीन जजों की एक समिति गठित की है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है। मगर धार्मिक समुदाय संस्था का प्रशासन नहीं देख सकता है। संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है।

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