सुप्रीम कोर्ट का संभल जामा मस्जिद हिंसा पर निर्देश! हाईकोर्ट के आदेश तक निचली अदालत कोई कार्रवाई न करे
संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर विवाद मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति से हाईकोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वे हाईकोर्ट नहीं जाते और मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक रहेगी।
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले संभल पर चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर 3 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी।
कोर्ट ने कहा कि जिस जल्दबाजी में मामले पर ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई की और सर्वे के आदेश दिए गए, उससे स्थानीय लोगों के मन में शक हुआ, जिसकी वजह से वे घरों से बाहर निकले।