सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार! कहा- प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रैप-4 को लागू करने में देरी क्यों हुई?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को वायु प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जीआरएपी-4 के तहत प्रदूषण को रोकने के उपायों को लागू करने में देरी क्यों की है, जैसे ही एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचता है वैसे ही चरण 4 लागू करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिना पूर्व अनुमति के प्रदूषण रोकने या कम करने के उपायों को हटाने या कम करने की अनुमति नहीं देगा।
जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई। पीठ ने कहा कि हम चरण 4 के तहत निवारक उपायों को कम करने की अनुमति नहीं देंगे, भले ही AQI 300 से नीचे चला जाए। चरण 4 तब तक जारी रहेगा, जब तक न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देता।
बता दें जीआरएपी का चरण 4 सोमवार से लागू हो गया है। इसके तहत भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।