पंजाब पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदान में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार! कहा- पंचायत चुनाव पर रोक लगाना गंभीर बात है

Update: 2024-10-15 07:59 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव आज ही हैं और सुबह से वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनावों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था और उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि चुनाव पर रोक लगाना गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में मतदान शुरू हो गया है और मान लीजिए कि हम अभी रोक लगाते हैं तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। अगर आज हम रोक लगा देते हैं तो कल कोई इस तरह संसदीय चुनाव में भी रोक लगाना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं होगी।

बता दें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आगामी पंचायत चुनावों को रद्द करने की मांग करने वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने 206 पंचायतों पर प्रतिबंध भी हटा दिया जिससे बिना किसी कानूनी बाधा के 15 अक्टूबर को निर्धारित चुनावों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।

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