नीट मामले में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, शिक्षा मंत्री ने कहा-दोषियों को दंडित किया जायेगा

Update: 2024-06-13 09:30 GMT

नई दिल्ली। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही थी।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद नीट के रिजल्ट में धांधली को लेकर कहा कि जिन बच्चों ने सवाल खड़ा किया है सरकार उन्हें गंभीरता से ले रही है। जो घटना हमारे सामने आई है दोषियों को दंडित किया जायेगा। भारत सरकार पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्ट के फैसले को आने दें जो कोर्ट कहेगा वो किया जायेगा। एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित करता है। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी।

बता दें नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर स्वीकार कर ली है। 

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